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Important Instructions For Parents

Education is no longer school centric. Since all students move between the two worlds – home and school, an active participation of all parents is essential in providing a quality education to their wards. It is not enough that parents pay the school fees and leave the educational responsibilities of their ward into the hands of the teachers alone taking little interest in the education of their ward. There should be a frequent interaction between the teachers and the parents.

Exert firm parental discipline in cases where your child's behavior is distracting others from the quality of learning opportunities in the school or he/she is not showing sufficient interest in the educational opportunities provided to him/her.


THE FOLLOWING ARE SOME OF THE OBLIGATIONS OF THE PARENTS:

1.Punctuality & Regularity:

a:Punctuality and regularity are two essential qualities for an effective education. These two qualities should be cultivated in your ward right from the beginning. Do not let your ward to take leave from school for flimsy reasons. See that your ward reaches school daily well in time. The school starts at 7.55 a.m., with the first bell. Students must reach school latest by 7.50 a.m. The School gates will be closed by 8 am. Disciplinary action will be taken against those who come to school habitually late.


b:All parents/guardians must ensure that their wards complete their projects/home assignments on time. On a daily basis the parent must check the school bag/books/registers of their ward to ensure that all works are completed on time.


c:Ensure that your ward brings the school diary to school everyday. Fill in the details of your ward on the front as well as the first inside page of the school diary. Specimen signatures of the parent/guardian are a must on page 3 of the school diary. Sign messages, progress reports or other similar documents when requested to do so, to avoid putting your child through any inconvenience.


2.SMART Xaverians:

a:We expect all Xaverians to be very SMART. Make sure that your ward is well groomed. He/she should take bath daily, dress up neatly in complete school uniform and comb his/her hair. (For all these he/she should be woken up well in advance before starting for school.) See to it that his/her nails are trimmed frequently. No long/polished nails are allowed in school. Boys should trim their hair once in three weeks at least. We strictly prohibit the boys from going for any stylish haircut.


b:Train your ward to become self-dependent and take up the responsibility of his/her life gradually. He/she should be taught how to dress up on his/her own, polish the shoes, tie the knot of the school tie. He/she should get the school bag, uniform, shoes etc. ready on the previous night so that the morning rush can be avoided.


3.School Uniform:

a: Wearing the proper school uniform as per the season is a must. If any student is not wearing the appropriate school uniform/school shoes or if he/she is slovenly dressed, the parent will be called to school and will be asked to take the ward from school on that day.


b:Uniforms of other shades are not allowed in school. In order to maintain uniformity and economy the parents are requested to deal only with our authorized tailor.


c:Tight fitting (Leggy) trousers for boys and girls are not allowed in school. Parents should see that the students, especially the senior school students don’t alter their trousers to make it very skinny tight.


d:Black shoes with laces by boys, black shoes with buckles or laces by girls, are to be worn at all times. This specification is made with a view to ensure uniformity and prevent


e:To know more about the school uniform parents are requested to refer to the school diary page number 205 – 206.


4.Cleanliness:

a:‘Cleanliness is next to Godliness’. All parents must educate their wards how to keep their environment clean. The parents not only set an example in this by maintaining their surroundings clean but also engage their wards in cleaning their rooms, shelves, wardrobes etc clean and tidy.


b:When the parents visit school on PTM days or on special occasions, ensure that you don’t litter the place, specially the ground in front of the school canteen.


c:Train your ward how to keep his/her room tidy, make his/her own bed and maintain cleanliness at home. Inculcate the need for cleanliness early in the life of your ward.


d:Do a surprise checking of your ward’s school bag to ensure that it is clean and tidy. Please see that there are no unnecessary items kept in it. Students are not allowed to bring any books other than school books/library books, CD’s, I-pods, wrist bands etc to school. Mobile phones are strictly not allowed in school. If impounded, it will not be returned till the end of the academic session.


e:Kindly ensure that your ward packs his/her school diary/books/notebooks/ pen/pencil box as per the daily school time table only, so that school bag is not overloaded and the child doesn't have to carry a heavy bag to school.


5.Leave of Absence/Medical Leave:

a:No one who is late or has been absent on the previous day will be admitted to the class without the permission of the Class Teacher/Vice Principal/Headmaster/Director of Prep Department.


b:Except in the case of unforeseen illness, no leave may be taken without prior sanction from school authorities.


c:All students are expected to attend school on the re-opening day after each of the vacation. Those absent without prior leave-will be fined @ Rs. 50 per day. Those absent because of sickness must inform the school before or on the reopening day and present a medical certificate before they are admitted to the class, failing which they too must pay the above penalty. Absence without leave for more than five days immediately after a vacation renders the student liable to dismissal.


d:For leave of absence for 1-3 days, it is sufficient to apply through the pages of the school diary. Parents may also apply online leave application for the above mentioned period through the e-care panel. For leave of absence for more than 3 days a written leave application should be submitted to concerned department. In case of sick leave for more than three days an application along a medical certificate must be submitted.


e:Every absence (Sick leave or otherwise) must be entered briefly in the NON-ATTENDANCE AND LEAVE RECORD in the school diary and signed by the parent or guardian. Failure to do this will invite a fine of Rs. 50.


f:Parents are discouraged to take their wards from school on working days for family functions or other social gatherings. For marriage within the family only one day’s leave is granted, as a rule. For this prior sanction is needed. Withdrawal of a child from classes for mere social functions is not recommended because it retards the child’s progress in school and minimizes his/her respect for regular hard work, with consequent failure of progress in his/her studies


g:Keep your ward at home if he/she is suffering from contagious diseases like mumps, measles, chickenpox, small pox, whooping cough, conjunctivitis and send him/her to school only when fully cured with doctors' fitness certificate is a must when the child returns to school.


h:When submitting a medical certificate, make sure that it is accompanied by an application mentioning clearly your ward's name/class/section/roll no etc.


i:Absence from school prior to a test (and on Saturdays that are marked as class days) will adversely affect the student’s grade in the test; therefore it is always discouraged.


j:In the event of a student falling sick the parent should come to school and take him/her home. No students who is unwell will be allowed to leave for home alone.


k:Half day leave for family functions or doctor’s appointment will only be sanctioned if the parent himself/herself comes to school and take his/her ward along him/her. No student will be allowed to leave the school campus during the school hours without the consent of the parent.


l:Repeated absence without leave or unexplained absence for more than five consecutive days renders the student liable to have his/her name struck off from the rolls. Readmission, if granted will be done on payment of a re-admission fee.


m:When your ward is ill, avoid sending him/her school. If may aggravate his/her health condition.


n:If a student is absent on a day when there is a class test/unit test no re-test will be conducted for them.


[Note: The money collected from fine is used entirely to help financially under-privileged students of the school.]


6.Withdrawal From School:

a:If a parent wants to withdraw a student from school during the academic session, it must be communicated to the Principal in writing one month in advance; or one month’s fee will be charged. Those who withdraw from the school in April or May must pay the fee up to June.


b:However this is not applicable to the students who apply for T.C. at the end of the academic session.


c:The School reserves the right to ask the parents to withdraw their ward from school:


i:if he/she does not show any progress in the academic performance;


ii:if his/her conduct is harmful to the other students;


iii:if the school authorities are of the opinion that the continuation of a student in the school is undesirable.


d:Immorality, grave insubordination, contempt of authority or willful damage to school property are always reasons for withdrawal.


7.Disciplinary Action:

a:If a student is repeatedly caught for bulling, fighting or using abusive language in the school bus he/she shall summarily taken out from the school bus, he/she shall be prohibited from using the school bus and disciplinary action will be taken against them.


b:Pupils are forbidden to bring crackers, explosives and other dangerous material to school. (Parents of the students in the Prep and the Junior School must ensure that the children don’t bring any sharp, pointed articles to school.) Disciplinary action will be taken against such offenders.


b:Pupils are forbidden to bring crackers, explosives and other dangerous material to school. (Parents of the students in the Prep and the Junior School must ensure that the children don’t bring any sharp, pointed articles to school.) Disciplinary action will be taken against such offenders.


c:Strict action will be taken against the forbidden practices which include smoking, use of drugs or intoxicants, rowdyism, rude behaviour, casteism and communalism by any student. Bullying, violence or use of indecent language will not be tolerated.


d:Driving of vehicles to school by students below the age of 18 and without a valid driving license is not permitted. In the event of them being caught doing so, the parent will be held responsible.


e:If a student uses unfair means, or he/she receives, or gives assistance in any form during the tests/examinations, or tampers with the evaluated answer sheets in any way or alters the marks in the answer sheet or report card, he/she will be given zero in that subject. Repetition of the same will result in dismissal.


8.Availing the School Bus

a:For availing the bus facility or changing the bus, you are required to submit an application to the Accounts office along with the stamp size photo of your ward. The bus facility will be provided if only seat is available in the required bus.


b:For cancellation of the bus facility, you are required to submit an application to the Accounts Office along with the bus ID Card.


c:For class 12th students, cancellation of bus transportation is not allowed after the month of June. (From ll Quarter onwards)


d:School can change the bus route number of any ward whenever it is required.


e:Students are required to carry the bus ID card, while traveling in the school Bus.


f:Bus fee is charged for 11 months i.e. April to February. But when the bus facility is availed after June, the bus fee will be charged up to March.


g:Only the students of class Prep to IVth may get confirmed seats in the bus; however they may have to share seats ( 3 students on 2 Seats). The other students will be provided seats on alternate dates, depending on the availability of seats.


h:All students are expected to be disciplined in the school bus and follow the instructions given by the Bus Monitors and the staff members travelling by the bus; if any student is caught for misbehaving/fighting he/she will not allowed to use the school bus further.


i:Students are allowed to travel by the School bus if they are paying for school transportation. NO STUDENT WHO IS NOT PAYING THE TRANSPORTATION CHARGES IS ALLOWED TO TRAVEL BY THE SCHOOL BUS. If such a student used the school bus without permission even for a day he/she will be charged the entire term fee for the bus.


9.Contacting your ward in school during school hours:

a:Parents/Guardians/Visitors are not allowed to enter the classrooms and meet their wards during the school hours. In event of an emergency, contact your ward through the school office.


b:In the past we have come across many situations when parents contact their wards during the school hours on mobile phone. It is strictly prohibited.


c:Due to some security concerns avoid sending tiffin to your ward through servants or even personally, because the school authorities may not always be able to ascertain the identity of the person who brings food to school. You may send some money so that your ward can eat from the canteen.


d:Feel free to contact an individual teacher during his/her free periods by taking prior permission from the Principal/Headmaster/Vice Principal/ Director if you wish to discuss the performance of your ward.


10.To get the latest information about school/your ward’s performance

a:Parents can visit the school’s website: www.stxaviersdelhi.com to get all the latest information from school.


b:The School’s e-care provides a panel for all the parents. The parents can login through this panel to get all information related to your ward’s academic and activity reports.


c:The School sends regular SMS to the parents regarding general information as well as particular information about your ward’s attendance, teachers’ remarks, discipline etc. It has come to our notice that some of the senior school students have blocked the SMS from school on their parents’ registered mobile. Please feel free to contact the Vice-Principal’s office in person if you don’t get SMS update from school regularly.


d:Parents can also download the e-care app on your mobile so that you get direct access to the parents’ panel through your mobile. To get more details about this application, please contact the Vice-Principal’s office in person.


11.General Instructions:

a:All special requests, entries of absence, late coming etc., should be made in the school diary and not on any sheets of paper.


b:For the Prep and the Junior School students an identification tag bearing the name of your ward should invariably be attached to the school blazer and pullover.


c:The School discourages parents giving too much money to their wards for their daily expenses in school. There have been many instances when money was lost/stolen and the School takes no responsibility in the money lost/stolen.


d:Some students come from varying backgrounds, it should not surprise us if a few students coming to the school have a tendency of taking other students' articles like pen, pencil, geometry boxes, etc. While requesting the parents to keep a strict watch over their child to see if she/he ever brings home any article which is not his/her own, they are also requested to provide the child with sufficient things so that she/he need not resort to appropriating other's things.


e:The school has started sending SMS alerts regarding your ward's absence from school or failure in completing the daily works, not bringing the required texts/books etc to school. This is to ensure that there is a proper communication channel between the parents and the teachers. These are not to be used to nag your ward at home or punish him/her in rage.


f:All SMS’s from School should be verified for authenticity. Due to certain technical reasons (or because there are more than one student with the same name in the same class) sometimes you may get wrong messages. If you get a message from school stating that your ward is absent from school when he/she is really in school, please cross check the fact before getting upset or panic. It can happen that you have received a wrong message. The school does not take any responsibility for wrong messages.


g:The school's e-care facility provides all students/ parents a login id through which you can access all information regarding the performance/attendance of your ward. Any errors if you notice on thee-care panel, you may post/send an application pointing out the same and it will be rectified as per the school records.


h:Avoid the criticism of your ward's teacher/s and the school in his/her presence because it will lead to the child disrespecting the teacher, with the consequent failure of him/her learning from the teacher. Ultimately the child will refuse to learn the subject taught by the respective teacher. Should you have a legitimate complaint, meet the Principal/ Headmaster/Vice Principal, without fear of reprisal.


i:It is mandatory for all Christian/Catholic students to attend the weekly catechism classes, Holy Mass on first Fridays and special occasions and participate in all Christian students’ program organized by the School.


j:Parents are expected to attend the PTM’s organized by the School, especially when your ward is not performing well in academics. Failure to attend these PTM’s will reflect your lack of interest in ward’s progress.


k:Parents of class 12 students must ensure that your ward appears for the Pre-Board examinations and clearing the Pre-Board with 33% in all subjects is mandatory for getting the Hall Ticket for the Board Examinations.


12.Rules for Payment of School Fees

1:The school fees are to be paid monthly on or before the 10th day of every month. (However, for the convenience of the parents/guardians the fees can be paid quarterly in the following manner). April-May-June by 30th April
July-August-September by 31st July
Oct.-Nov.-Dec. by 31st October
Jan.-Feb.-March by 31st January


2:After the due date of every quarter, a late fee of Rs. 5/- will be charged per day.


3:All fee Payments including after due date are to be paid by Cheque/DD/Pay Order only. No outstation /post dated cheques will be accepted. Parents can avail the online facility to pay the school fee through the parents’ e-care panel. (log in ecare.st.xaviersdelhi.com)


4:The Cheque should be drawn in favour of St. Xavier's Sr. Sec. School. Please mention student's name, class & section on overleaf. Ensure that the same is not dishonoured.


5:If the cheque is dishonoured, the payment of the same will be accepted in the School Accounts Office only by crossed pay order/cash along with late fee & bank charges.


6:Fees must be paid to the Syndicate Bank. St. Xavier's School Branch. The Bank is open on all days except on Bank Holidays and does not follow the school calendar. Banking hours are:- 10.00 a.m to 4.00 p.m from Monday to Saturday (all working days). 2nd and 4th Saturdays are Bank holidays.


माता.पिता ध् अभिभावकांे के लिए आवष्यक हिदायतें .

षिक्षा अब विद्यालय केंद्रित नहीं रहीे है। विद्यार्थियों की दुनिया घर और विद्यालय - इन दोनों के बीच घूमती है। ऐसे में बच्चे को उत्तम षिक्षा दिलाने में हर अभिभावक/माता-पिता का सक्रिय सहयोग परम आवष्यक होता है। यह पर्याप्त नहीं है कि अभिभावक अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराकर एवं षुल्क जमाकर अपने उनकी सारी षैक्षिक ज़िम्मेदारी षिक्षक/षिक्षिकाओं पर थोप दें और बच्चे की षिक्षा पर नाम मात्र का ध्यान दें। माता-पिता व षिक्षक के बीच निरंतर बातचीत होती रहनी चाहिए।

बच्चा/बच्ची यदि षैक्षिक अवसरों का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहा है और विद्यालय में दूसरों की पढ़ाई में भी, अपने र्दुव्यवहार द्वारा बाधा खड़ा कर रहा/रही है, तो अपने बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए उचित व सख्त अनुषासनात्मक प्रयास करें।

अभिभावकों/ माता-पिता के लिए निर्देष-

1:नियमितता व समय की पाबंदी:


क.प्रभावषाली षिक्षा के 2 महत्त्वपूर्ण विषेषताएँ हंै-समय की पाबंदी व नियमितता। आपके बच्चे में छोटी उम्र से ही ये गुण डाले जाने आवष्यक हंै। अपने बच्चे को किसी भी मामूली कारण से विद्यालय से अवकाष लेने की छूट न दें। ध्यान रहे कि बच्चा समय पर विद्यालय पहुँचे। विद्यालय प्रथम घंटी के साथ सुबह 7ः55 पर षुरू होता है। विद्यार्थी को प्रातः 7ः50 बजे विद्यालय पहुँच जाना चाहिए। प्रातः 8 बजे विद्यालय के प्रवेष द्वार बंद कर दिये जाएँगे। वे विद्यार्थी, जो आदतन देरी से विद्यालय आते हैं उनके खिलाफ अनुषासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


ख.सभी माता-पिता/अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनका बच्चा गृहकार्य/परियोजना कार्य समय पर पूरा करें। प्रतिदिन बच्चे की किताबें/बस्ता़/कक्षा व गृहकार्य पुस्तिकाएँ को जाँचें।


ग.ष्यह ध्यान रखें कि आपका बच्चा प्रतिदिन अपनी दैनिकी ;क्पंतलद्ध लेकर विद्यालय आये। दैनिकी के प्रथम मुख्य पृष्ठ व भीतर के पृष्ठों पर पूर्ण जानकारी भरें। पृष्ठ 3 पर अभिभावक/माता-पिता के नमूना हस्ता़क्षर आवष्यक हैं। अपने बच्चे को असुविधाजनक स्थिति से बचाने हेतु समय-समय पर विद्यालय द्वारा भेजे गए संदेष, प्रगतिपत्र व अन्य कागज़ातों पर अवष्य हस्ता़क्षर करें।


2.ज़ेवियर के सुव्यवस्थित छात्रगण:

क. ज़ेवियर के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुव्यवस्थित हों। ध्यान दें कि आपके बच्चे की सही देखभाल हो। वह प्रतिदिन स्नान करे, विद्यालय की साफ व पूरी वर्दी पहने, ठीक से बाल बनाएं। इन सबके लिए उसे सुबह जल्दी उठाया जाना ज़रूरी है ताकि वह समय से विद्यालय पहुँचे। ध्यान दें कि उसके नाखून कटें हों। नाखून पाॅलिष, व लंबे नाखून रखने की विद्यालय में अनुमति नहीं है। लड़के कम-से-कम 3 सप्ताह में एक बार बाल अवष्य कटाएँ। विद्यालय में तरह-तरह के बाल बनाकर आने की अनुमति नहीं है।


ख. अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएँ। धीरे-धीरे उसे ज़िम्मेदारियाँ लेना सिखाएँ। अपने आप तैयार होना, जूते पाॅलिष करना, टाई बाँधना आदि सिखाएँ। रात में ही वह अपना विद्यालय बस्ता, वर्दी, जूते आदि तैयार रखें ताकि अगली सुबह की ज़ल्दबाजी से बचा जा सके।


3. विद्यालय की वर्दी:

क. विद्यालय की वर्दी के बारे में अधिक जानकारी हेतु विद्यालय दैनिकी के पृष्ठ संख्याएॅं 221 एवं 222 देखें।


ख. विद्यार्थियों को मौसम के अनुकूल विद्यालय की वर्दी पहनना आवष्यक है। अगर विद्यार्थी विद्यालय की सही वर्दी नहीं पहकर आये हैं या लापरवाही से तैयार होकर आये हैं तो माता-पिता को बुलाकर, उस दिन विद्यार्थी को घर भेज दिया जाएगा।


ग. विद्यालय में अन्य रंगों की वर्दी की अनुमति नहीं है। सभी छात्र-छात्राओं के बीच समानता रखने व व्यर्थ के खर्चों से बचने के लिए भी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय की वर्दी प्राधिकृत विक्रेता से ही खरीदें।


घ. लड़के/लड़कियों के लिए तंग मोरी की पतलून की अनुमति नहीं है। ध्यान दें कि छात्र/छात्राएँ ;खास तौर से उच्च कक्षाओं केद्ध अपनी पतलून तंग मोरी की न कराएँ।


4. साफ-सफ़ाई:

क. स्वच्छता धार्मिकता के निकट है। अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों को अपना वातावरण साफ़ रखना सिखाएँ। इस तरह माता-पिता न सिर्फ उन्हें आस-पास सफाई रखना सिखाएँगे बल्कि उन्हें अपना कमरा, सेल्फ पर पुस्तकें रखना, कपड़ों को सजाकर रखना भी सिखाएँ।


ख. अभिभावक ध्यान दें कि अभिभावक-षिक्षक बैठक ;च्ज्डद्ध के दिन या किसी अन्य विषेष अवसरों पर विद्यालय परिसर को साफ रखें विषेषकर जलपान गृह ;ब्ंदजममदद्ध क्षेत्र के आस पास गंदगी न फैलाये।


ग. समय-समय पर अपने बच्चों के विद्यालय-बस्ते की आकस्मिक जाँच करें। देखें कि उसमें कोई अनावष्यक वस्तु न हो। विद्यार्थी के द्वारा पढ़ाई व पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की पुस्तकें लाने की अनुमति नहीं है। कलाई बंद ;ूतपेज इंदकद्ध आई-पैड, मोबाइल फोन विद्यालय में लाना मना है। यदि ये ज़ब्त कर लिए गए तो षैक्षिक सत्र के अंत तक नहीं लौटाए जाएँगें।


घ. इस बात का ध्यान दें कि आपका पुत्र/पुत्री विद्यालय दैनिकी के हिसाब से ही अपनी पुस्तकें, कलम, पेंसिल-बक्सा आदि रखें। ऐसा करने से उसका बस्ता अनावश्यक ब¨झ्ा से भरा नहीं रहेगा अ©र विद्यार्थी क¨ भारी बस्ता लेकर विद्यालय नहीें आना पड़¢गा।


5. अवकाश/चिकित्सा अवकाश:

क. देरी से आने पर/अवकाष के बाद पहले दिन अवकाष लेने पर किसी भी विद्यार्थी क¨ कक्षा में बैठने से पूर्व अपने कक्षा-अध्यापक/उप-प्रध्ाानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/उप-विभाग के निर्देशक की अनुमति लेनी ह¨गी।


ख. केवल आकस्मिक बीमारी क¨ छ¨ड़कर या किसी अन्य स्थिति में बिना विद्यालय अधिकारियों की पूर्व अनुमति के अवकाष न लें।


ग. सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि हर एक लंबे अवकाष के बाद, विद्यालय खुलने के प्रथम दिन कक्षा में अवष्य उपस्थित रहें। जो भी विद्यार्थी बिना पूर्व अनुमति के अवकाष लेगा, उसे 50 रू./- प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा । बीमारी की स्थिति में विद्यालय में पूर्व सूचना दी जाए अथवा विद्यालय खुलने के दिन कार्यालय में सूचना दी जाए। बीमारी के बाद कक्षा में जाने से पहले स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा कराने के पष्चात् ही कक्षा में जाएँ। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना होगा। छुट्टी के तुरंत बाद 5 दिन से ज़्यादा लंबा अवकाष लेने पर, विद्यालय से बर्खास्त भी किया जा सकता है।


घ. 1 से 3 दिन के अवकाष के लिए, विद्यालय दैनिकी में आवेदित करना पर्याप्त है। अवकाष के लिए, माता-पिता म.ब्ंतम सुविधा के माध्यम से भी उपरोक्त दिए गए दिनों के लिये आवेदन कर सकते हैं। तीन से ज्यादा दिनों के अवकाष के लिए प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विभाग में छुट्टी का आवेदन-पत्र भेजें। तीन से ज्यादा दिनों के बीमारी-अवकाष के लिए आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ जमा कराएँ।


ङ. प्रत्येक अवकाष ( चाहे वह बीमारी या अन्य किसी कारणवष हो द्ध की सूचना अनुपस्थिति और अवकाष विवरण पृष्ठ पर दैनिकी में दर्ज करें तथा माता-पिता/अभिभावक हस्ताक्षर करें। ऐसा न करने पर 50 रू. का जुर्माना भरना होगा।


च. माता-पिता को प्रेरित नहीं किया जाता है कि वे विद्यालय के दिनों में अपने बच्चे को पारिवारिक या अन्य सामाजिक समारोहों में लेकर जाएँ। परिवार में किसी विवाह के अवसर पर, नियमानुसार सिर्फ एक दिन के अवकाष की अनुमति है। इसके लिये भी पूर्व आवेदन करना आवष्यक है। सामाजिक समारोहों के लिए, बच्चे को विद्यालय न भेजने की छूट नहीं दी जाती है, इससे बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है और कड़ी मेहनत के प्रति उसकी रूचि कम होती हैै। परिणामतः वह पढ़ाई में पिछड़ता जाता है।


छ. यदि आपके बच्चे को किसी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे चेचक, खसरा, कुकुरखाँसी, मम्स ( गलसुआ ), आँखों का संक्रमण जैसे रोग हों तो बच्चे को तब तक घर पर रखें जब तक कि वह पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता और विद्यालय जब भेजते हैं तो स्वस्थता प्रमाणपत्र लेकर भेजें।


ज. स्वस्थता प्रमाणपत्र भेजने के साथ-साथ एक आवेदन-पत्र भी भेजें जिसमें आपके बच्चे का नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, अनुपस्थिति के दिन आदि लिखें हों।


झ. परीक्षा के एक दिन पूर्व ( और विद्यालय का दिन होने पर षनिवार को भीद्ध अवकाष लेना भी बालक के परीक्षा के अंको को प्रभावित करता है, इसलिए इसे भी प्रोत्साहित न करें।


ञ. यदि बालक/बालिका की विद्यालय में तबीयत खराब हो जाती है तो विद्यालय प्रषासन माता-पिता/अभिभावक को सूचित करेगा और आप उसे घर ले जा सकते हैं।


ट. किसी आपात्कालीन परिस्थिति में, चिकित्सीय जाँच या पारिवारिक समारोहों पर जाने के लिए माता-पिता खुद आकर बच्चे /बच्ची को विद्यालय से ले जा सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को माता-पिता की लिखित अनुमति के बिना विद्यालय-प्रांगण, विद्यालय- अवधि के दौरान छोड़ने की अनुमति नहीं है।


ठ. विद्यालय से लगातार 5 दिन का अवकाष या बिना किसी कारण अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम उपस्थिति सूची से हटाया जा सकता है। पुनः प्रवेष के लिए दोबारा प्रवेष षुल्क जमा करना होगा।


ड. यदि आपका बच्चा बीमार है तो इस स्थिति में उसे विद्यालय न भेजें, उसकी हालत और भी खराब हो सकती है।


ण. यदि कक्षा-परीक्षा/इकाई-परीक्षा के दिन कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है, तो उसके लिए पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी।


6. विद्यालय से हटाना:

क. यदि माता-पिता षैक्षिक सत्र के दौरान विद्यार्थी को हटाना चाहते हैं तो प्रधानाचार्य को एक माह पहले इसकी लिखित सूचना दें या एक माह का षुल्क अदा करें। जो छात्र अप्रैल या मई में विद्यालय छोड़ना चाहंे उन्हें जून माह तक का षुल्क अदा करना होगा।


ख. यह नियम षैक्षिक सत्र के अंत में स्थानान्तर प्रमाण पत्र ;ज्ण्ब्ण्द्ध लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा।

ग.विद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय माता-पिता/अभिभावक से विद्यार्थी को विद्यालय से हटाने को कह सकता है।


क. यदि षैक्षिक प्रदर्षन प्रगतिषील न हो।


ख. यदि उसका व्यवहार दूसरे विद्यार्थियों के लिए हानिकारक हो।


ग. समय पर विद्यालय षुल्क जमा न करने पर।


घ. अनैतिक आचरण, अवज्ञा, अधिकारियों की अवमानना या विद्यालय की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना आदि कारणों से विद्यार्थी को हटाया जा सकता है।


7. अनुषासनात्मक कार्यवाही:


क. यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय के बस में, छोटे बच्चों को छेडे़, उन्हें तंग करें या मारे, दूसरों से लड़ाई करते या अपषब्द कहते पाया जायें तो उस पर बस-उपयोग का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।


ख. छात्रों को विद्यालय में पटाखे, विस्फ़ोटक पदार्थ या अन्य खतरनाक वस्तुएँ लाने की मनाही है। छोटी कक्षा, विषेषकर, प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के छात्रों के माता-पिता को इस बात का अवष्य ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कोई नुकीली वस्तु लेकर विद्यालय न आये। नियम तोड़ने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


ग. निषिद्ध आदतें जैसे-किसी भी विद्यार्थी द्वारा धूम्रपान, नषीले पदार्थों का सेवन, या सांप्रदायिकता फैलाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। छोटे बच्चों को डराने-धमकाना, दूसरों से हिंसक व्यवहार या अपषब्दों का प्रयोग असहनीय है।


घ. 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी का बिना चालक अनुज्ञा पत्र ;क्तपअपदह स्पबमदबमद्ध के वाहन चलाकर विद्यालय आना मना है। यदि विद्यार्थी पकड़े जाते हैं तो माता-पिता ही ज़िम्मेदार होंगे।


ङ. यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का नकल करे, गलत तरीकों का प्रयोग करेे, दूसरों की मदद करे, जाँची गई उत्तर-पुस्तिका में किसी तरह की छेड़छाड़ करे या प्रगति-पत्र के अंकों में परिवर्तन करे तो उसे, उस विषय में षून्य दिया जाएगा। दोबारा ऐसा किए जाने पर विद्यालय से बर्खास्त किया जाएगा।


8. विद्यालय- बस की सुविधा:

क. >बस सुविधा प्राप्त करने या फिर बस बदलने के लिए आपको विद्यालय के लेखा-विभाग ;।बबवनदज.व्ििपबमद्ध में, अपने बच्चे के पासपोर्ट साईज की फोटो के साथ आवेदन करना होगा। बस सुविधा स्थान मिलने पर ही दी जायेगी।


ख. बस सुविधा निरस्त ;ब्ंदबमसद्ध करने के लिए आपको बच्चे के बस के पहचान पत्र ;प्क्द्ध के साथ लेखा-विभाग में प्रार्थना-पत्र देना होगा।


ग.कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए जून माह के बाद बस सुविधा निरस्त नहीं की जाएगी। ;द्वितीय त्रैमासिक सेद्ध


घ. किसी भी बच्चे की ज़रुरत के हिसाब से विद्यालय द्वारा बस के आने-जाने के मार्ग में बदलाव किए जा सकते हैं।


ङ‐ विद्यालय की बस मेें यात्रा करते समय विद्यार्थी को पहचान पत्र पहनना आवष्यक है।


च. >बस षुल्क अप्रैल से फरवरी तक 11 माह के लिए लिया जाता है। पर यदि बस सुविधा जून के बाद ली जाएगी तो मार्च तक का षुल्क देना होगा।


छ. केवल प्रेप से कक्षा 4 तक के बच्चों को बस में बैठने के लिए निष्चित स्थान मिल सकता है परंतु उन्हें भी मिलजुल कर बैठना होगा। ; 2 सीट पर 3 बच्चेद्ध बडे़ विद्यार्थियों को बारी-बारी से जगह की उपलब्धता के अनुसार स्थान मिलेगा।


ज.सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बस में अनुषासन बनाए रखें और बस माॅनीटर व बस में यात्रा कर रहे विद्यालय के कर्मचारियों के दिए गए निर्देषों का पालन करें। यदि किसी भी विद्यार्थी को असभ्य व्यवहार करते, लड़ाई करते पकड़ा जाएगा तो उसे आगे बस उपयोग करने से वंचित कर दिया जाएगा।


झ. केवल वे ही विद्यार्थी, बस से यात्रा कर सकते हंै जिन्होंने बस षुल्क अदा किया हो। अन्य किसी भी विद्यार्थी को बस से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी बिना अनुमति के बस में एक दिन भी यात्रा करते पाया गया तो उसे पूरे सत्र का बस-षुल्क अदा करना होगा।


9. विद्यालय की समयावधि में अपने बच्चों से मिलना:


क‐ .विद्यालय की समयावधि के दौरान माता-पिता/अभिभावक या किसी परिचित को कक्षा प्रवेष की अनुमति नहीं है। किसी आपात् स्थिति मेंय जब अपने बच्चे/बच्ची को कुछ जरूरी सूचना देनी हो, उन्हें बुलाना हो, उनसे मिलना हो तो विद्यालय कार्यालय में संपर्क करें ।


ख. पिछले दिनों यह पाया गया कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों से विद्यालय की समयावधि में मोबाइल फोन पर संपर्क करते हैं । इसकी सख्त मनाही है ।


ग. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने नौकर या खुद भी बच्चों के लिए खाने का डिब्बा भेजने से बचें । कई बार विद्यालय अधिकारियों के लिए उक्त व्यक्ति की पहचान पाना असंभव होता है। आप जिस दिन घर से घर का बना खाना नहीं भेज पाते हैं उस दिन बच्चे के साथ पैसे भेज सकते हैं, जिससे वह विद्यालय के जलपान गृह ;ब्ंदजममदद्ध से कुछ खा सके।


घ. यदि आप अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधनााध्यापिका/निर्देषक से पूर्व अनुमति लें एवं क्लास टीचर अथवा सबजेक्ट टीचर से मिल सकते हैं।


10. विद्यालय और अपने बच्चे की प्रगति की नवीनतम जानकारी पाने के लिए:


क. विद्यालय की नवीनतम जानकारी पाने के लिए माता-पिता विद्यालय की वेबसाइट- ूूूण्ेजगंअपमतेकमसीपण्बवउ पर जा सकते हैं।


ख. विद्यालय की म.ब्ंतम सुविधा सभी माता-पिता के लिए उपलब्ध है। माता-पिता इस सुविधा के माध्यम से अपने बच्चे की षैक्षिक व अन्य गतिविधियों से जुड़ी प्रगति की सारी जानकारियाॅं प्राप्त कर सकते हैं।


ग.विद्यालय लघु संदेष सेवा ;ैडैद्ध द्वारा, माता-पिता को बालक/बालिका की अनुपस्थिति, षिक्षक टिप्पणी, अनुषासन आदि से जुड़ी सामान्य जानकारी भेजता रहा है। यह पाया गया है कि वरिष्ठ कक्षाओं के कुछ छात्र/छात्राओं नेे अपने माता-पिता के पंजीकृत मोबाइल अंकों को बाधित कर रखा है। यदि आप विद्यालय से नियमित संदेष नहीं पा रहे हैं तो उप-प्रधानाचार्य कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।


घ. आप म.ब्ंतम सुविधा अपने मोबाइल में डालें और इस सेवा के माध्यम से, माता-पिता अपने विभाग ;च्ंदमसद्ध पर सीधे जा सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिये आप व्यक्तिगत रूप से उप-प्रधानाचार्य कार्यालय से संपर्क करेें।


11 ़अन्य सामान्य निर्देष:


क. समस्त विषेष निवेदन, अनुपस्थिति विवरण, देरी से आना आदि किसी कागज़ पर नहीं बल्कि विद्यालय दैनिकी ;क्पंतलद्ध में ही लिखें।


ख. प्राथमिक व माध्यमिक ;च्तमच से 7जी तकद्ध के विद्यार्थियों के लिए विषेष पहचान पत्र/पट्टी जारी किये जाते हैं जिसमें विध्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग स्थायी रूप से लिखकर उसके विद्यालय के स्वेटर व कोट के भीतर अंकित करंे।


ग. विद्यालय इस बात के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित नहीं करता है कि बच्चेध्बच्ची को विद्यालय जाने के लिए खूब पैसे दें। पहले ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं जिनमें बच्चों के पैसे खोये हैं। विद्यालय पैसों के खोने अथवा चोरी हो जाने पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।


घ. कुछ विद्यार्थियों में, दूसरे विद्यार्थियों की जानकारी के बगैर उनकी पेंसिल, कलम व अन्य वस्तुएँ उठा लेने की आदतें होती हैं। माता-पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चांे के विद्यालय-बस्ते की नियमित जाँच करें कि उसमें कोई ऐसी वस्तु न हो जो उसकी अपनी न हो। आग्रह है कि बच्चे को सभी आवष्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराएँ। उसे ज़रूरत की किसी वस्तु से वंचित न रखें।


ङ. विद्यालय की ओर से आपके बच्चे की अनुपस्थिति, गृहकार्य पूरा न करने, पुस्तक/पुस्तिका न लाने आदि से संबधित लघु संदेष ;ैडैद्ध भेजेेे जाते हैं ताकि माता-पिता व षिक्षकों के बीच उचित संवाद बना रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रोध में आकर अपने बच्चों को बेवजह डांटे अथवा दंडित करें।


च. विद्यालय से भेजे जा रहे हर संदेष को देखने व पढ़ने की हर संभव प्रयास करें। कक्षा में, कईक बार एक ही नाम व उपनाम के कई बच्चे/बच्चियाॅं हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास गलती से किसी और का संदेष आ गया हो। यदि आपके पास विद्यार्थी की अनुपस्थिति का संदेष आता है तो घबराने या परेषान होने की बजाय सच्चाई जानने की कोषिष करें। हो सकता है आपके पास गलत संदेष आ गया हो।


छ. विद्यालय की म.ब्ंतम सुविधा द्वारा सभी माता-पिता/अभिभावकों को एक विषेष पहचान-अंक दिया गया है, जिसके द्वारा आप अपने बच्चे की सभी प्रकार की प्रगति/उपस्थिति आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको म.ब्ंतम सुविधा में कोई भी कमी/गलती नज़र आए तो आप इसकी सूचना देते हुए एक प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। इसे सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।


ज. आप अपने बच्चे के सामने अध्यापक/विद्यालय की निंदा न करें। ऐसा करने सेे बच्चों में अध्यापक/विद्यालय के प्रति अनादर का भाव उन्पन्न होगा। वह उन षिक्षक / षिक्षकाओं से पढ़ना नहीं चाहेगा। उस विषय विषेष में रुचि नहीं दिखाएगा। परिणामस्वरुप बच्चा असफल हो सकता है। यदि आपके पास विध्यालय के प्रति अथवा किसी षिक्षक/ षिक्षिका के प्रति कोई षिकायत हो तो निर्भय होकर प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य/प्रधानााध्यापक/ से मिलें।


झ. सभी कैथोलिक/ईसाई विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक धर्मषिक्षा क्लास में जाना अनिवार्य है। माह के प्रथम षुक्रवार व अन्य विषेष अवसरों पर मिस्सा-बलिदान में तथा ईसाई विद्यार्थियों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है।


ञ. माता-पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे षिक्षक-अभिभावक बैठक ;च्ज्डद्ध के लिए अवष्य आएॅं। खास तौर से, जब आपका बच्चा ध् बच्ची ठीक से पढ़ाई न कर रहा हो अथवा पढाई में अपेक्षाकृत कमजोर हो। यदि आप इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं तो यह दर्षाएगा कि आपको अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति में कोई रूचि नहीं है।


ट. कक्षा 12वीं के छात्रों के माता-पिता इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चाध्बच्ची पूर्व मुख्य परीक्षा ;च्तम ठवंतक म्गंउद्ध में बैठे और कम-से-कम 33: अंकों से उŸाीर्ण हों। ऐसा न करने पर उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


12. विद्यालय-षुल्क भरने के नियम:


क. प्रति माह और प्रति माह की 10 तारीख से पहले षुल्क जमा करना ज़रूरी है। माता-पिता की सुविधा के लिए त्रैमासिक षुल्क लिया जाता है। अप्रैल-मई-जून -- 30 अप्रैल तक
जुलाई-अगस्त-सितंबर -- 31 जुलाई तक
अक्टूबर-नव०-दिसंबर -- 31 अक्टूबर तकश्
जनवरी-फरवरी-मार्च -- 31 जनवरी तकश्


ख. हर त्रैमासिक की निष्चित देय तिथि के बाद 5 रू./- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।


ग. सभी षुल्क अदायगी यहाँ तक कि देय तिथि के बाद की भी चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे आॅर्डर से की जाए। किसी दूसरे षहर के/बाद की तिथि के चेक नहीं लिए जाएँगे। माता-पिता म.ब्ंतम सुविधा के द्वारा भी बच्चांे का विद्यालय-षुल्क भर सकते हैं। इसके लिए आप म.बंतमण्ेजण्गंअपमतेकमसीपण्बवउ पर जा सकते हैं।


घ. षुल्क का चेक ैजण् ग्ंअपमतष्े ैतण् ैमबण् ैबीववस के नाम से भरें । चेक के पीछे और षुल्क के साथ लगे पत्र पर भी विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग अवष्य लिखें। ध्यान रहे कि चेक अस्वीकृत न होने पाए।


ङ. यदि चेक अस्वीकृत हो जाता है तो षुल्क ब्तवेेमक च्ंल व्तकमत/ नगद भुगतान द्वारा, जुर्माने तथा बैंक षुल्क के साथ विद्यालय के लेखा-विभाग ;।बबवनदज व्ििपबमद्ध में जमा कर सकते हैं।


च. षुल्क सिंडिकेट बैंक की, सेंट ज़ेवियर विद्यालय की षाखा में ही जमा करें। जमा करने की अवधि इस प्रकार हैः- सोमवार-षुक्रवार ;काम के सभी दिनों मेंद्ध प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक। दूसरे व चैथे षनिवार को बैंक बंद रहेगा।